राइफल से फायरिंग के मामले में गायक सिद्धू मूसेवाला पर गैर जमानती धारा लगी

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कभी भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आ सकता है। मूसेवाला पर पुलिस वाले की राइफल से फायरिंग किए जाने के बाद दर्ज मामलों में सोमवार को पुलिस ने गैर-जमानती धारा जोड़ दी है। पुलिस ने केस में आर्म्स एक्ट लगा दिया है। ऐसे में अगर सिंगर की गिरफ्तारी होती है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

दरअसल, गायक सिद्धू मूसेवाला ने बीते दिनों कर्फ्यू के बीच बरनाला जिले के धनौला में शूटिंग रेंज में एके-47 से गोलियां चलाई थी। उसके साथ पुलिस मुलाजिम भी थे। बरनाला पुलिस ने मूसेवाला और 5 पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया था। फिर 24 घंटे बाद ही संगरूर के लड्डा कोठी में फायरिंग का दूसरा वीडियो फायरल होने पर धूरी पुलिस थाने में कर्फ्यू के उल्लंघन 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दूसरा मामला दर्ज किया गया था। मामले में मूसेवाला समेत एक सब इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल, दो कांस्टेबल समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया था। बाद में मामला संज्ञान में आया तो डीजीपी दिनकर गुप्ता ने संगरूर के डीएसपी हेडक्वार्टर दलजीत सिंह विर्क और पांच अन्य पुलिस मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया था।

अब इस मामले में संगरूर पुलिस ने पहले से दर्ज केस में आर्म्स एक्ट की गैर-जमानती धाराएं धारा 25 व 30 भी साथ जोड़ दी हैं। इस बारे में एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग की मानें तो मामले की जांच में सामने आया है कि मूसेवाला व पुलिस कर्मचारियों ने आर्म्स एक्ट का भी उल्लंघन किया है।



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पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शूटिंग रेंज में फायरिंग करते हुए, जिसका वीडियो वायरल हुआ था (दाएं) गायक की एक प्रोफाइल पिक्चर।


from Dainik Bhaskar

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