21 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि के मानक तय करना जरूरी,30 जून को आदेश दिया- कोरोना से मौतों पर मुआवजा देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, वह इससे बच नहीं सकती

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